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बिहार में अब नहीं चला सकेंगे दूसरे राज्‍य के नंबर वाली गाड़ी, जानिए जुर्माने का नया नियम

Ali Haider

झारखंड या देश के अन्य राज्यों का नंबर लेकर बिहार में गाड़ी चलाने वाले सतर्क हो जाएं। दूसरे राज्यों का नंबर लेकर लोग बिहार में अब गाड़ी नहीं चला सकेंगे। बिहार में गाड़ी चलाने के लिए यह जरूरी है कि राज्य का स्थाई नंबर हो। ऐसा नहीं करने वालों पर 5 हजार का जुर्माना लगाया जाएगा।

परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने कहा कि झारखंड या देश के अन्य राज्यों से निबंधित वाहनों का बिहार में अवैध रूप से स्थायी तौर पर परिचालन करने वाले वाहन मालिकों पर कार्रवाई की जाएगी। सभी डीटीओ, एमवीआई और ईएसआई को विशेष अभियान चलाकर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। दूसरे राज्यों का नंबर लेकर बिहार में गाड़ी चलाने वाले 21 वाहन मालिकों पर कार्रवाई की गई। जबकि मोटरवाहन अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत 487 वाहन चालकों पर कार्रवाई की गई। इसमें सीटबेल्ट, हेलमेट, फिटनेस, इन्श्योरेंस आदि की भी जांच की गई। जुर्माना के साथ विभिन्न धाराओं के तहत 54 वाहनों को जब्त भी किया गया।आधार कार्ड या अन्य कोई प्रमाण पत्र दिखाकर झारखंड या अन्य राज्य से आने का सबूत दिखाएंगे तो उन्हें फाइन नहीं लगेगा।

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