मुजफ्फरपुर के थानों में टालमटोल से त्रस्त पब्लिक को कोर्ट से बदलाव की आस जगी है 10 माह बाद भी हादसे में मौत के मामले में एफआईआर दर्ज नहीं करने पर प्रभारी सीजेएम कोर्ट ने अहियापुर थानेदार से स्पष्टीकरण मांगते हुए उन्हें अदालत में सदेह हाजिर होने का आदेश दिया है। थानेदार के हाजिरी के लिए 23 नवंबर की तिथि निर्धारित की गई है। मामले को लेकर मीनापुर के खरार निवासी पूनम देवी ने सीजेएम कोर्ट में अज्ञात कार चालक पर परिवाद दर्ज करायी थी। उन्होंने कहा कि 23 सितंबर 2020 को उसके पति सुबोध कुमार पुत्र आनंद कुमार को अहियापुर स्थित स्कूल पहुंचाने जा रहे थे। इस दौरान भिखनपुर में कार ने दोनों को ठोकर मार दी। दोनों जख्मी हो गए। एक अक्टूबर 2020 को इलाज के दौरान पटना में पति की मौत हो गई। मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 12 दिसंबर 2020 को अहियापुर थानेदार को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। लेकिन, आदेश के 10 माह बाद भी थानेदार की ओर से एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकी।
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