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मुजफ्फरपुर में नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म मामले मे चार आरोपियों को बीस साल की सजा

Ali Haider

मुज़फ़्फ़रपुर के हथौड़ी थाना क्षेत्र में तीन साल पूर्व 16 वर्षीय किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में दो भाइयों समेत चारो आरोपितों को मंगलवार को सजा सुनाई गई। सभी को 20-20 साल की कारावास व 50 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है।

सोमवार को विशेष पोक्सो कोर्ट द्वारा चारो को दोषी करार दिया गया था। जिसके बाद मंगलवार को चारों के खिलाफ सजा सुनाई गई। आरोपियों में प्रशांत गुप्ता, निशांत गुप्ता, पिंटू गुप्ता व आबिद अंसारी शामिल है। प्रशांत व निशांत सगे भाई है। अभियोजन

पक्ष से विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो अजय कुमार ने कोर्ट के समक्ष दस गवाहों को पेश किया था। वहीं, कोर्ट से बाहर निकलने के दौरान आरोपित के परिजनों ने हल्ला हंगामा किया। इस दौरान मीडिया कर्मियों से जमकर बदसलूकी की गई। कैमरा छीनने का प्रयास किया गया। हंगामा होने पर थोड़ी देर के लिए मौके पर अफरातफरी की स्थिति बन गई। वहीं, कोर्ट परिसर में मौजूद पुलिसकर्मियों व अन्य लोगो की मदद से किसी

तरह मामला को शांत कराया गया। जिसके आरोपियों के परिजन मौके से निकल गए। बताते चले कि हथौड़ी थाना इलाके में 30 जुलाई 2019 की शाम को 16 वर्षीय किशोरी से सामुहिक दुष्कर्म किया गया था। वह दूध लाने के लिए निकली थी। जब वह दूध लेकर लौट रही थी तो प्रशांत ने उसे अगवा कर लिया था। इस दौरान उसका मुंह भी बंद कर दिया गया था। इसके बाद उसे बंसवारी में ले गए। जहां चारो मिलकर दुष्कर्म किया था।

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