मुजफ्फरपुर, में नवगठित नगर निकायों के वार्ड के गठन एवं परिसीमन की प्रक्रिया आज गुरुवार से शुरू हो गई। दस फरवरी तक इसका गठन किया जाएगा। इसके अगले दिन प्रारूप का प्रकाशन कर दिया जाएगा। दावा-आपत्ति एवं इसके निराकरण के बाद आठ मार्च को अंतिम रूप से वार्ड के गजट का प्रकाशन हो जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव ने इसके लिए सभी प्रमंडलीय आयुक्त एवं डीएम को पत्र भेजा है। इसमें कहा गया है कि नवगठित नगर निकाय का भौगोलिक सीमांकन एवं जनसंख्या तय हो चुका है। अब नगर निकायों के वार्डों में विखंडित कर प्रत्येक वार्ड का सीमांकन किया जाएगा। आयोग ने निकायों की सूची के साथ संभावित वार्ड की संख्या भी तय कर दी है।
मुजफ्फरपुर की नव गठित सात नगर पंचायत में से चार की सूची शामिल की गई है। तीन की जनसंख्या में विरोधाभास के कारण अभी सूची जारी नहीं की गई है। वहीं तीनों नगर परिषद कांटी, मोतीपुर एवं साहेबगंज को लेकर त्रुटि के निराकरण नहीं होने से इसे अभी शामिल नहीं किया गया है।
इस तरह वार्ड का होगा गठन
◆ वार्ड का गठन इस प्रकार होगा कि उसे दूसरे वार्डों से अलग समझने में कठिनाई नहीं हो। वार्ड की चौहद्दी कोई सड़क, गली, मुख्य इमारत या स्थान, सरकारी भवन/निजी भवन या अन्य कोई वस्तु होगी। चौहद्दी साफ-साफ अलग रहेगी। इससे मतदाता सूची बनाने में वार्डों की सीमाओं में कोई संशय नहीं रहे। वार्डों का जाति/धर्म/समुदाय/राजनीतिक आधार पर नहीं होगा।
◆ वार्डों के गठन के पश्चात प्रत्येक वार्ड का संख्यांकन उत्तर पश्चिम दिशा से शुरू होकर दक्षिण-पूरब दिशा में समाप्त होगा। संख्यांकित वार्डों की भौगोलिक तारतम्यता बनी रहनी चाहिए। एक के बाद एक संख्यांकित वार्ड एक दूसरे से सटे होने चाहिए।
◆वार्ड का गठन तथा संख्यांकन के बाद इसे संबंधित नगर निकाय कार्यालय एवं डीएम के कार्यालय के सूचना पट में प्रारूप प्रकाशित होगा। इसकी सूचना मुनादी के साथ वेबसाइट से दी जाएगी।
- प्रारूप प्रकाशन के बाद इसकी आपत्ति डीएम या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के समक्ष दर्ज की जा सकेगी। ये पदाधिकारी एसडीओ स्तर के होंगे। आपत्तियां वार्डों के सिर्फ परिसीमन, जनसंख्या तथा संख्यांकन से संबंधित ही ली जाएगी।
◆आपत्तियों की जांच के बाद अंतिम आदेश पारित होगा। यदि प्रारूप प्रकाशित वार्डों में किसी प्रकार का संशोधन जरूरी हो तो उसे सम्मिलित करते हुए फिर से अंतिम सूची जारी होगी। इसे प्रमंडलीय आयुक्त का अनुमोदन प्राप्त कर जिला गजट में प्रकाशित किया जाएगा। अंतिम रूप से तैयार वार्डों की सूची में बिना राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश से किसी प्रकार का परिवर्तन या संशोधन नहीं होगा।
नवगठित नगर निकाय के वार्डों के गठन के लिए महत्वपूर्ण तिथियां
वार्डों का परिसीमन एवं गठन : तीन से 10 फरवरी
●गठित वार्डों का प्रारूप प्रकाशन : 11 फरवरी
●आपत्तियों की प्राप्ति की अवधि : 11 फरवरी से 24 फरवरी तक
● प्रारूप प्रकाशन के दौरान प्राप्त आपत्तियों का निष्पादन : 13 फरवरी से 26 फरवरी तक
●वार्डों की सूची तैयार कर उसका प्रमंडलीय आयुक्त का अनुमोदन : 28 फरवरी से पांच मार्च
●अंतिम रूप से गठित वार्डों का जिला गजट में प्रकाशन : आठ मार्च
जिले की चार नगर पंचायत में इस तरह होंगे संभावित वार्ड
नगर पंचायत आबादी संभावित वार्ड
सकरा 14071 11
मीनापुर 27382 18
तुर्की कुढऩी 13544 11
माधोपुर सुस्ता। 12827 10
समाज में तेज तर्रार लोग परिसीमन के समय खेल कर जातें है जिससे उनके परिवार समुदाय समाज का दबदबा बना रहे इसलिये जब भी परिसीमन हो अपने आंख कान खोल कर इसके नफा नुकसान जरूर देखना चाहिये और अपने ह़क अधिकार को लूटने से बचाने का हरसंभव प्रयास करना चाहिये, आसपास में हो रहे महत्वपूर्ण कार्यों के फैसलों के समय चैन से सोने वाले लापरवाह समाज के लोग बाद में दसकों तक कराहते है इस लिये ध्यान देने का अभी समय है।
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