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  • Ali Haider

आयोग के आदेश पर मारपीट में घायल को मिलेगा दो लाख मुआवजा,मुआवजा देने का ये आदेश बनेगा नजीर


मुजफ्फरपुर मोतीपुर के माधोपुर बथना में चार साल पहले जमीन विवाद में हुए मारपीट में गंभीर रूप से घायल हीरा सहनी व उनकी पत्नी लक्ष्मी देवी को मुआवजा के तौर पर दो लाख रुपये मिलेंगे। बिहार मानवाधिकार आयोग ने इसका आदेश बीते 14 जुलाई को जारी किया था। इसके आलोक में मंगलवार को गृह विभाग ने राशि भुगतान की स्वीकृति मुजफ्फरपुर डीएम को दी है। मानवाधिकार मामलों के एक्सपर्ट का मानना है कि मारपीट के ऐसे मामले में घायल को अनुग्रह अनुदान/मुआवजा देने का आदेश नजीर बनेगा। आयोग के इस आदेश को आधार बनाकर बड़े पैमाने पर अन्य कांडों के घायल भी मुआवजे के लिए दावा कर सकेंगे।

माधोपुर बथना गांव में 10 अक्टूबर 2017 को मारपीट में तलवारबाजी की घटना हुई थी। इसमें हीरा, उसकी पत्नी लक्ष्मी और पुत्री गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे। एसकेएमसीएच में हीरा का बयान दर्ज किया गया था। इसके आधार पर मोतीपुर थाना में केस दर्ज किया गया था। पुलिस ने जांच के बाद मामले में आरोपित योगेंद्र सहनी, मौजेलाल सहनी, अजीत सहनी, मुनचुन सहनी समेत छह आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दायर की गई। मामला एसीजेएम-2 के न्यायालय में सुनवाई के अधीन है। इसमें घायल हीरा ने बिहार मानवाधिकार आयोग में मुआवजा के लिए 2018 में वाद दायर किया था। इसकी सुनवाई के बाद आयोग ने सरकार को मुआवजा भुगतान का आदेश दिया।

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